G.D.No.1428/1-5/97/172/85-R-5
यह शासनादेश मुख्य रूप से बलरामपुर जिले के सृजन (Formation) से संबंधित है।
इस शासनादेश का मुख्य विवरण:
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बलरामपुर जिले की स्थापना: इस आदेश के द्वारा तत्कालीन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती के कार्यकाल में बलरामपुर को एक स्वतंत्र जिले के रूप में मान्यता दी गई थी।
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विभाजन: इससे पहले बलरामपुर जिला गोंडा जिले का हिस्सा हुआ करता था। प्रशासनिक कुशलता और विकास के उद्देश्य से गोंडा को काटकर बलरामपुर जिला बनाया गया।
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राजस्व अनुभाग: संख्या में मौजूद “R-5” (Revenue Section-5) यह दर्शाता है कि यह पत्र राजस्व विभाग द्वारा जारी किया गया था, जो नए जिलों या तहसीलों के गठन का कार्य देखता है।
ऐतिहासिक संदर्भ:
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दिग्विजय सिंह और बरियार शाह की विरासत: जैसा कि आपने पहले जिक्र किया था, बलरामपुर का इतिहास सदियों पुराना है, लेकिन प्रशासनिक रूप से इसे आधुनिक भारत के मानचित्र पर एक अलग जिले की पहचान इसी 25 मई 1997 के शासनादेश से मिली।
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श्रावस्ती का सृजन: इसी समय के आसपास श्रावस्ती जिले का गठन भी बहराइच से अलग करके किया गया था।
इस आदेश का महत्व:
इस दस्तावेज़ के आधार पर ही बलरामपुर में:
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जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) के कार्यालयों की स्थापना हुई।
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जिले की सीमाओं का निर्धारण (Border Demarcation) हुआ।
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स्थानीय प्रशासन को स्वायत्तता मिली जिससे इस क्षेत्र के विकास में तेजी आई।